दिल्ली में TDS रिटर्न फाइलिंग
तिमाही TDS और TCS स्टेटमेंट: टैक्स ईयर 2026-27 के लिए Forms 138, 140, 144 और 143 (मार्च 2026 तक की अवधि के लिए Forms 24Q, 26Q, 27Q और 27EQ), TRACES सुधार और TDS सर्टिफ़िकेट के साथ।
अंतिम अपडेट: · पेज SKAG and Associates द्वारा · English version
संक्षिप्त उत्तर
TDS रिटर्न फाइलिंग क्या है?
यह वह तिमाही स्टेटमेंट है जिसमें कटौती करने वाला (deductor) बताता है कि उसने कितना TDS काटा और सरकार में जमा किया। टैक्स ईयर 2026-27 के फ़ॉर्म हैं: 138 (वेतन), 140 (निवासियों को अन्य भुगतान), 144 (non-residents) और 143 (TCS)। सर्टिफ़िकेट Forms 130 और 131 में जारी होते हैं (पहले Forms 16 और 16A)।
Forms 24Q और 26Q की जगह क्या आया?
1 अप्रैल 2026 से Form 24Q की जगह Form 138, Form 26Q की जगह Form 140, Form 27Q की जगह Form 144 और Form 27EQ की जगह Form 143 है, और PAN-आधारित Forms 26QB, 26QC, 26QD और 26QE, Form 141 में मिला दिए गए हैं। पुराने फ़ॉर्म मार्च 2026 तक की अवधि और उनके सुधार के लिए अब भी इस्तेमाल होते हैं।
TDS रिटर्न किसे फाइल करना होता है?
हर deductor को, जिसमें व्यापार, पार्टनरशिप, कंपनियाँ, टैक्स ऑडिट वाले व्यक्ति और कुछ निर्दिष्ट भुगतान करने वाले व्यक्ति शामिल हैं। टैक्स ईयर 2026-27 से वेतन का TDS Section 392 में और ज़्यादातर अन्य TDS Income-tax Act 2025 की Section 393 में आता है, जिसकी पहचान payment codes से होती है।
SKAG and Associates TDS रिटर्न का काम कैसे करती है?
फर्म वेतन और वेंडर भुगतान के रजिस्टर लेती है, लागू payment code, दर और सीमा तय करती है, अगले महीने की 7 तारीख तक जमा चालानों का मिलान करती है, तिमाही स्टेटमेंट validate करके DSC या EVC से फाइल करती है। प्रोसेसिंग के बाद सर्टिफ़िकेट TRACES से डाउनलोड करके deductees को दिए जाते हैं।
इस सेवा में क्या शामिल है
काम कैसे होता है
- मासिक जानकारीपिछले महीने का वेतन रजिस्टर, वेंडर भुगतान रजिस्टर, किराए के भुगतान और प्रोफेशनल फीस के बिल, 7 तारीख की जमा से पहले।
- Code के अनुसार TDS गणनालागू payment code, दर और सीमा तय; बिना वैध या operative PAN वाले deductees ऊँची दर के लिए चिह्नित।
- मासिक TDS जमाe-Pay Tax पर चालान बनाकर अगले महीने की 7 तारीख तक टैक्स जमा (मार्च के लिए 30 अप्रैल)।
- तिमाही स्टेटमेंट का ड्राफ्टहर deductee के विवरण के साथ Form 138, 140 या 144 (TCS के लिए Form 143) तैयार और validate।
- स्टेटमेंट फाइलिंगतिमाही की देय तिथि तक DSC या EVC से फाइल: 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई।
- सर्टिफ़िकेटप्रोसेसिंग के बाद Forms 130 और 131 TRACES से डाउनलोड करके कर्मचारियों और deductees को जारी।
शुरुआत कैसे करें
आप ईमेल या WhatsApp से शुरुआत कर सकते हैं। पहले ये चीज़ें भेजें:
- TAN और TRACES लॉगिन, या पिछला फाइल किया हुआ स्टेटमेंट
- तिमाही में भरे गए चालान
- Deductees के PAN के साथ वेतन और वेंडर भुगतान के रजिस्टर
इसके बाद: काम का दायरा (scope), बाकी ज़रूरी दस्तावेज़ और फीस एक लिखित एंगेजमेंट लेटर (engagement letter) में तय होते हैं, उसके बाद ही काम शुरू होता है।
ज़रूरी दस्तावेज़
- TAN (Tax Deduction Account Number)
- सभी deductees के PAN, PAN-आधार लिंक स्टेटस के साथ
- मासिक TDS चालान की कॉपी (e-Pay Tax)
- महीनेवार विवरण और कर्मचारियों की टैक्स व्यवस्था के चुनाव के साथ वेतन रजिस्टर
- TDS कटौती के साथ वेंडर भुगतान रजिस्टर
- रेंट एग्रीमेंट (किराए पर TDS, पुराना Section 194-I)
- प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस के बिल (पुराना Section 194J)
- ठेकेदार और मैनपावर सप्लाई के एग्रीमेंट (पुराना Section 194C)
- Lower deduction certificate (Form 128; पुरानी अवधि के लिए Form 13)
- कर्मचारियों की घोषणाएँ Form 124 में (पहले Form 12BB)
अपने मामले के लिए आप संपर्क फ़ॉर्म से विवरण भेज सकते हैं, +91 88022 54567 पर कॉल कर सकते हैं या WhatsApp पर लिख सकते हैं (सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से शाम 7 बजे)।
सरकारी फीस, ब्याज और पेनल्टी
समय पर फाइल स्टेटमेंट पर कोई फीस नहीं है। देरी होने पर:
| मद (Item) | सरकारी फीस / शुल्क | आधार और नोट |
|---|---|---|
| देर से स्टेटमेंट | ₹200 प्रतिदिन, TDS / TCS राशि तक | 2025 Act की Section 427 (पुरानी अवधि के लिए Section 234E) |
| देर से जमा | कटौती से भुगतान तक 1.5% प्रति माह | Section 398(3) (पहले Section 201(1A)) |
| देर से कटौती | जिस तारीख से कटौती होनी थी, उससे 1% प्रति माह | Section 398(3) (पहले Section 201(1A)) |
| स्टेटमेंट न भरना या गलत भरना | ₹10,000 से ₹1,00,000 | Section 461 (पहले Section 271H) |
ये केवल सरकारी फीस और शुल्क हैं। फर्म की प्रोफेशनल फीस इस वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं की जाती; यह काम के दायरे पर निर्भर करती है और एंगेजमेंट लेटर में तय होती है।
नियम और व्यावहारिक बातें
टैक्स ईयर 2026-27 के TDS और TCS स्टेटमेंट
| फ़ॉर्म (1 अप्रैल 2026 से) | किसके लिए | पुराना फ़ॉर्म | सर्टिफ़िकेट |
|---|---|---|---|
| Form 138 | वेतन पर TDS (Section 392) | 24Q | Form 130 (पहले Form 16) |
| Form 140 | निवासियों को अन्य भुगतानों पर TDS (Section 393(1) और (3)) | 26Q | Form 131 (पहले Form 16A) |
| Form 144 | Non-residents को भुगतान पर TDS (Section 393(2)) | 27Q | Form 131 |
| Form 143 | स्रोत पर कर संग्रह, TCS (Section 394) | 27EQ | Form 133 (पहले Form 27D) |
| Form 141 | PAN-आधारित चालान-सह-स्टेटमेंट: प्रॉपर्टी खरीद, ऑडिट के दायरे से बाहर व्यक्तियों द्वारा किराया, ठेका और प्रोफेशनल भुगतान, क्रिप्टो (VDA) ट्रांसफ़र | 26QB / 26QC / 26QD / 26QE | Form 132 |
देय तिथियाँ: Forms 138, 140, 144 और 143 जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में खत्म होने वाली तिमाहियों के लिए 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई तक देय हैं। जुलाई–सितंबर 2026 का स्टेटमेंट 31 अक्टूबर 2026 तक और अक्टूबर–दिसंबर 2026 का 31 जनवरी 2027 तक देय है। TCS स्टेटमेंट की तिथियाँ भी अब यही हैं; पुराने Form 27EQ में ये तिमाही के बाद वाले महीने की 15 तारीख थीं।
मार्च 2026 तक की अवधि: उन तिमाहियों के स्टेटमेंट, सुधार और सर्टिफ़िकेट Forms 24Q, 26Q, 27Q और 27EQ, और Forms 16 और 16A में ही चलते हैं।
टैक्स ईयर 2026-27 की आम TDS दरें
सीमाएँ और दरें FY 2025-26 जैसी ही हैं; बदला है section और चालान व स्टेटमेंट में डाला जाने वाला payment code।
| भुगतान | Code (Section 393) | सीमा | दर | पुराना section |
|---|---|---|---|---|
| वेतन | 1001 (सरकारी) / 1002 (अन्य), Section 392 | छूट सीमा से ऊपर | स्लैब दरें | 192 |
| ब्याज (securities के अलावा) | 1020 (वरिष्ठ नागरिक) / 1021 (अन्य) | बैंक / को-ऑप / पोस्ट ऑफ़िस ₹50,000 (वरिष्ठ नागरिक ₹1,00,000); अन्य ₹10,000 | 10% | 194A |
| ठेकेदार, मैनपावर सप्लाई सहित | 1023 (व्यक्ति / HUF) / 1024 (अन्य) | एक बार में ₹30,000 / साल में ₹1,00,000 | 1% / 2% | 194C |
| कमीशन या ब्रोकरेज | 1006 | ₹20,000 | 2% | 194H |
| किराया: ज़मीन, भवन या फ़र्नीचर | 1009 | एक महीने या उसके हिस्से के लिए ₹50,000 | 10% | 194-I(b) |
| किराया: प्लांट या मशीनरी | 1008 | एक महीने या उसके हिस्से के लिए ₹50,000 | 2% | 194-I(a) |
| ऑडिट के दायरे से बाहर व्यक्ति / HUF द्वारा किराया | Form 141 (Schedule A) | एक महीने या उसके हिस्से के लिए ₹50,000 | 2%, साल में एक बार | 194-IB |
| प्रोफेशनल सेवाओं की फीस | 1027 | ₹50,000 | 10% | 194J(b) |
| टेक्निकल सेवाओं की फीस, कॉल सेंटर | 1026 | ₹50,000 | 2% | 194J(a) |
| माल की खरीद (₹10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाला खरीदार) | 1031 | एक विक्रेता से साल में ₹50 लाख | 0.1% | 194Q |
मैनपावर सप्लाई: 1 अप्रैल 2026 से Finance Act 2026 ने किसी व्यक्ति की देखरेख, नियंत्रण या निर्देश में काम करने के लिए मैनपावर की सप्लाई को “work” की परिभाषा में शामिल किया है (Section 402(47)(f)), इसलिए इस पर ठेकेदार वाली 1% या 2% दर लगती है। भुगतान से पहले हर code e-Pay Tax के ड्रॉप-डाउन में जाँच लें।
Inoperative PAN और ऊँची दर पर TDS
जो PAN आधार से लिंक नहीं है, वह inoperative हो जाता है और न दिया हुआ माना जाता है, इसलिए Section 206AA के तहत ऊँची दर (आम तौर पर 20%) पर TDS लगता है; टैक्स ईयर 2026-27 से यह Income-tax Act 2025 की Section 397(2) में है। फर्म तिमाही काम में deductees का PAN स्टेटस जाँचती है।
ब्याज, फीस और पेनल्टी
- देर से कटौती: जिस तारीख को टैक्स काटा जाना था, उससे वास्तविक कटौती की तारीख तक 1% प्रति माह ब्याज (Section 201(1A); 2025 Act की Section 398(3))।
- देर से जमा: कटौती से भुगतान की तारीख तक 1.5% प्रति माह ब्याज (वही sections)।
- देर से स्टेटमेंट: ₹200 प्रतिदिन फीस, TDS राशि तक सीमित (Section 234E; 2025 Act की Section 427)।
- स्टेटमेंट न भरना या गलत भरना: ₹10,000 से ₹1,00,000 पेनल्टी (Section 271H; 2025 Act की Section 461)। अगर TDS, फीस और ब्याज चुका दिए गए हैं और स्टेटमेंट देय तिथि के एक महीने के अंदर फाइल हो गया है, तो देरी के लिए यह पेनल्टी नहीं लगती।
आम गलतियाँ
- टैक्स ईयर 2026-27 के लिए Form 24Q या 26Q इस्तेमाल करना। 1 अप्रैल 2026 से हुए भुगतान Forms 138, 140, 144 या 143 में जाते हैं; पुराने फ़ॉर्म केवल पुरानी अवधि और उनके सुधार के लिए हैं।
- चालान पर गलत payment code। तब चालान स्टेटमेंट से मेल नहीं खाता और deductee का क्रेडिट रुक जाता है।
- PAN-आधार स्टेटस न जाँचना। Inoperative PAN का मतलब 20% पर TDS और short-deduction का default।
- मैनपावर सप्लाई को प्रोफेशनल फीस मानना। 1 अप्रैल 2026 से यह Section 402(47)(f) के तहत work है, ठेकेदार वाली दरों पर।
- सुधार में बहुत देर करना। Section 397(3) के तहत सुधार केवल उस टैक्स ईयर के अंत से दो साल के अंदर हो सकते हैं जिसमें स्टेटमेंट देय था।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही के TDS रिटर्न की देय तिथि क्या है?
31 जनवरी 2027, Form 138 (वेतन), Form 140 (निवासियों को अन्य भुगतान) या Form 144 (non-residents) में। Form 143 में TCS स्टेटमेंट भी इसी तारीख तक देय है।
मैं व्यक्तिगत रूप से ₹60,000 महीना किराया देता हूँ। क्या मुझे TAN चाहिए?
नहीं। टैक्स ऑडिट के दायरे से बाहर व्यक्ति या HUF, किराया एक महीने या उसके हिस्से के लिए ₹50,000 से ज़्यादा हो तो साल में एक बार (टैक्स ईयर या किरायेदारी के आखिरी महीने के लिए) 2% TDS काटता है और बिना TAN के PAN पर जमा करता है। 1 अप्रैल 2026 से दिए गए किराए के लिए यह Income Tax Act 2025 की Section 393(1) के तहत Form 141 (Schedule A) में जमा और रिपोर्ट होता है, सर्टिफ़िकेट Form 132 में। 31 मार्च 2026 तक दिए किराए के लिए यह Section 194-IB, Form 26QC और Form 16C था।
क्या अप्रैल 2026 से मैनपावर सप्लाई पर TDS कटता है?
हाँ, ठेकेदार वाली दरों पर: ठेकेदार व्यक्ति या HUF हो तो 1% और अन्यथा 2%, एक भुगतान में ₹30,000 या साल में ₹1,00,000 से ऊपर। Finance Act 2026 ने मैनपावर सप्लाई को work की परिभाषा में जोड़ा है (Income Tax Act 2025 की Section 402(47)(f))।
TDS रिटर्न देर से फाइल करने पर लेट फीस और पेनल्टी क्या है?
स्टेटमेंट फाइल होने तक ₹200 प्रतिदिन फीस, TDS राशि तक सीमित (Section 234E; 2025 Act की Section 427)। ₹10,000 से ₹1,00,000 की पेनल्टी भी लग सकती है (Section 271H; Section 461), लेकिन अगर टैक्स, फीस और ब्याज चुका दिए गए हैं और स्टेटमेंट देय तिथि के एक महीने के अंदर फाइल हो गया है तो नहीं।
Deductee का PAN गलत हो या न दिया हो तो TDS दर क्या है?
Section 206AA (2025 Act की Section 397(2)) के तहत, अगर PAN नहीं दिया गया, अमान्य है, या आधार से लिंक न होने के कारण inoperative है, तो TDS निर्धारित दर, लागू दर या 20%, जो भी ज़्यादा हो, पर कटता है।
क्या फाइल करने के बाद TDS रिटर्न सुधारा जा सकता है?
हाँ, TRACES पर correction statement से। आम सुधार: PAN, चालान, deductee का विवरण, और deductee रिकॉर्ड जोड़ना या हटाना। मार्च 2026 तक की अवधि के सुधार पुराने फ़ॉर्म में होते हैं। 2025 Act में सुधार केवल उस टैक्स ईयर के अंत से दो साल के अंदर हो सकते हैं जिसमें स्टेटमेंट देय था (Section 397(3)), इसलिए गलती मिलते ही सुधारें।
मैंने TDS जमा कर दिया, फिर भी deductee को क्रेडिट नहीं दिख रहा। क्या करें?
TDS क्रेडिट deductee के Form 26AS / AIS में तभी दिखता है जब deductor तिमाही स्टेटमेंट सफलतापूर्वक फाइल करे और TRACES उसे प्रोसेस करे। जाँचें: (1) स्टेटमेंट में deductee का सही PAN, (2) चालान में कोई mismatch नहीं, (3) TRACES पर स्टेटमेंट "Defaulted" स्टेटस में नहीं है। इनमें से कुछ गलत हो तो correction statement फाइल करें।
SKAG and Associates चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, जिसका ऑफ़िस Kh.No-84, Plot No -RZ-I-1, F/Floor, 12/2, Main Rd, opposite Yammaha Showroom, Mahavir Enclave, New Delhi – 110045 पर है। प्रोप्राइटर: CA गौरव सिंह (ICAI सदस्यता संख्या 539050)। दिल्ली के बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम फ़ोन, ईमेल और WhatsApp से होता है।
सभी काम Chartered Accountants Act, 1949 और ICAI Code of Ethics के अनुसार किए जाते हैं।
TDS रिटर्न फाइलिंग (TDS Return Filing) के बारे में प्रश्न?
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